Dhanbad Municipal Corporation: अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं दिया तो आपके लिए बुरी खबर, 15 दिन में जमा करें नहीं तो होगी कार्रवाई
Dhanbad Municipal Corporation झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के तहत निगम क्षेत्र में रहने वालों जिनकी अपनी संपत्ति है उन्हें संपत्ति के कर का निर्धारण कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। होल्डिंग टैक्स जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए नगर निगम की ओर से बुरी खबर है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए नगर निगम ने कड़ा निर्देश जारी किया है। इनके पास अब सिर्फ 15 दिन का समय है। इसके बाद नगर निगम झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कड़ी कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए होल्डिंग टैक्स अनिवार्य किया गया है। समय पर होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों के खिलार्फ कार्रवाई की जाएगी।
होल्डिंग टैक्स देना अनिवार्य
झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के तहत निगम क्षेत्र में रहने वालों, जिनकी अपनी संपत्ति है, उन्हें संपत्ति के कर का निर्धारण कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। अभी तक निगम क्षेत्र में अधिकांश उपभोक्ताओं ने स्वयं निर्धारण प्रपत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति की सूचना निगम कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई है। यह बेहद खेदजनक है। इसके लिए नगर निगम बार-बार विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित कर रहा है, बावजूद लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब तक अपनी संपत्ति के कर का निर्धारण कर होल्डिंग टैक्स का भुगतान जिन्होंने नहीं किया है, उन्हें 15 दिन का समय दिया जा रहा है। इस समय सीमा के अंदर होल्डिंग टैक्स का भुगतान सुनिश्चित करें। इसके बाद नगर निगम कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। नगर निगम क्षेत्र में 225000 हाउसहोल्ड हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 75 हजार होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से टैक्स जमा कर सकते हैं।
ऐसे जमा करें ऑनलाइन टैक्स