परिवार पहचान पत्र से पेंशन बनवाने वाले पात्र लोगों के लिए मुसीबत, जानिए क्‍या है वजह

परिवार पहचान पत्र की वजह से पेंशन पात्रों को मुसीबत हो रही है। आयु में बदलाव न होने के कारण पात्र लोग पेंशन बनवाने से हुए वंचित। अब विभाग के चक्‍कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं विभाग साफ्टवेयर अपडेट न होने की बात कह रहा।

By Anurag ShuklaEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 01:48 PM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 01:48 PM (IST)
परिवार पहचान पत्र से पेंशन बनवाने वाले पात्र लोगों के लिए मुसीबत, जानिए क्‍या है वजह
परिवार पहचान पत्र में गड़बडि़या मुसीबत बनीं।

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाकर हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का काम किया हो। वहीं परिवार पहचान पत्र के लिए साफ्टवेयर अपडेट न होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई पात्र लोगों को परिवार पहचान पत्र में लिखी गई आयु में बदलाव न होने कारण वृद्धा पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है।

सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र में बैंक खाते व मोबाइल नंबर आदि बदलने का साफ्टवेयर तो अपडेट किया हुआ है, लेकिन परिवार पहचान पत्र में आयु में बदलाव, मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को डिलीट करना, बीपीएल श्रेणी का राशन कार्ड संख्या दर्ज करने का विकल्प न होने के कारण पात्र लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

कौलापुर निवासी करनैल सिंह, वीना, मदन लाल, सोमनाथ का कहना है कि उनके परिवार पहचान पत्र को बने करीब एक वर्ष होने को है। पूरी जानकारी न होने के कारण उस समय उनकी आयु सही नहीं दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन जब अपनी आयु स्कूल रिकार्ड के मुताबिक 60 वर्ष पूरी होने पर परिवार पहचान पत्र में दर्ज कराना चाहा। तो अब परिवार परिवार पहचान पत्र में उनकी सही आयु दर्ज नहीं हो रही है। जिसके कारण वे पात्र होने के बावजूद भी वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।

उन्होंने बताया कि उनका पहचान पत्र बने करीब एक साल होने को है, लेकिन उस समय उनकी आयु आधार कार्ड के मुताबिक लिखी गई थी, लेकिन जब उन्होंने अपने स्कूल रिकार्ड के मुताबिक परिवार पहचान पत्र में आयु में बदलाव कराना चाहा तो परिवार पहचान पत्र में आयु में बदलाव नहीं हो रहा है। जिसके कारण वे कई माह से पेंशन बनवाने से वंचित हैं।

उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनने के बाद न तो बीपीएल राशनकार्ड धारकों की कार्ड संख्या दर्ज होती और न ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका नाम डिलीट हो पाता है। जिसके कारण पात्र लोग सरकारी योजनाओं से वंचित होते जा रहे है। उन्होंने डीसी मुकुल कुमार के माध्यम से मांग की है कि परिवार पहचान पत्र में आयु में बदलाव बीपीएल श्रेणी के लोगों का कार्ड संख्या व परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके नाम को डिलीट करने का साफ्टवेयर तुरंत प्रभाव से अपडेट किया जाए, ताकि जिले में पात्र लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाली जनकल्याणकारी सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके।

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