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वाह रे नोएडा पुलिस, नाबालिग को बालिग बनाकर भेज दिया जेल

नोएडा पुलिस कुछ भी कर सकती है। वह स्‍वतंत्र है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। एक नाबालिग को बालिग बनाकर छात्र को जेल भेज दिया।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Sun, 29 May 2016 09:01 AM (IST)Updated: Mon, 30 May 2016 07:51 AM (IST)
वाह रे नोएडा पुलिस, नाबालिग को बालिग बनाकर भेज दिया जेल

नोएडा [ ललित विजय ] । यह नोएडा की पुलिस है। कुछ भी कर सकती है। यह नाबलिग को बालिग और बालिग को नाबालिग भी बना सकती है।

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जनपद में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग छात्र को पुलिस ने बालिग बनाकर छेड़छाड़ के आरोप में जेल भेज दिया। पुलिस रिकॉर्ड में लड़के की उम्र 19 साल दिखाई गई है, जबकि शनिवार को आए सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम के अनुसार छात्र की उम्र लगभग 14 साल है। नियमानुसार पुलिस को उसे जेल नहीं बाल सुधार गृह भेजना चाहिए था।

मामला नोएडा के कोतवाली सेक्टर-58 का है। एक बिजली मैकेनिक परिवार के साथ गिझौड़ में रहता है। उसका बेटा 10वीं का छात्र है। जिस बिल्डिंग में मैकेनिक रहता है, उसी में एक नाबालिग लड़की भी परिवार के साथ रहती है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि मैकेनिक का बेटा उसकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था।

शुक्रवार को लड़की साईं मंदिर सेक्टर-61 गई थी, जहां छात्र ने उसे मंदिर के पड़ोस में स्थित पार्क में रोक कर छेड़छाड़ की। उसने इस बारे में अपनी मां को बताया। इसके बाद कोतवाली सेक्टर-58 में छेड़छाड़ की एफआइआर दर्ज करा दी गई।

पुलिस ने छात्र को गिझौड़ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी फर्द में उसकी उम्र 19 साल बताई और कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे लुक्सर जेल भेज दिया गया। छात्र ने सीबीएसई की दसवीं की परीक्षा दी थी। जिसका परीक्षा परिणाम शनिवार को आया।

परीक्षा परिणाम में उसकी जन्मतिथि 19/7/2002 दर्ज है। इस तरह लड़के की उम्र लगभग 14 वर्ष है। उसने सीजीपी ए ग्रेड से परीक्षा पास की है। इंस्पेक्टर सेक्टर-58 रविकांत पराशर का कहना है कि पीडि़त लड़की नाबालिग है और आरोपी लड़का बालिग है।

नाबालिग लड़के के पिता का कहना है कि मामला रफा-दफा करने के लिए चौकी प्रभारी ने उनसे 50 हजार रुपये की मांग की। पैसा नहीं देने पर नाबालिग बेटे को बालिग बताकर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील भंवर जादौन के अनुसार नाबालिग को कोर्ट के बजाय जुडिशियल जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए। नाबालिग को जेल भेजने वाले पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है।


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