एचयूएफ से होने वाली आय पर जीएसटी माइग्रेशन के बाद छूट मिलती रहेगी?
जीएसटी में प्रस्तावित नियमों के मुताबिक 20 लाख सालाना से कम के कारोबार पर पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है
By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 26 Jun 2017 01:27 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jun 2017 01:33 PM (IST)
सवाल: मेरे एचयूएफ की मकान के किराये से प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये की आय है जो जीएसटी की प्रस्तावित 20 लाख रुपये की सीमा से कम है। उस पर अब तक सेवा कर दिया जाता रहा है। मैंने जीएसटी में माइग्रेट कर लिया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे जीएसटी से छूट मिलेगी या नहीं। कृपया स्पष्ट करें।
जवाब: चूंकि आपका कारोबार 20 लाख रुपये से कम है, इसलिए जीएसटी की व्यवस्था के अंतर्गत आपका पंजीकरण जरूरी नहीं है। वे करदाता जो इसमें आ गए हैं, लेकिन पंजीकरण के पात्र नहीं हैं, उनके पास 31 जुलाई तक अपना अनंतिम पंजीकरण रद कराने का विकल्प है।
(यह जवाब नीरज प्रसाद, कमिश्नर, जीएसटी (इंवेस्टीगेशन), सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)
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