कॉलेज हास्टल में मेस चलाने पर क्या कॉलेज से जीएसटी लेना चाहिए?
आपूर्ति के लिए 20 लाख रुपये से ज्यादा का प्रतिफल लेने की सूरत में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करवाना जरूरी है
By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 26 Jun 2017 02:26 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jun 2017 02:26 PM (IST)
सवाल: हम एक कॉलेज के हॉस्टल में मेस चलाते हैं। कॉलेज हॉस्टल की फीस से हमारा भुगतान करता है। क्या हमें कॉलेज से जीएसटी लेना चाहिए? क्या कॉलेज को भी जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत होगी?
जवाब: यदि आप अपनी आपूर्ति के लिए 20 लाख रुपये से ज्यादा का प्रतिफल ले रहे हैं तो आपको पंजीकरण कराना जरूरी होगा। यदि कॉलेज को 20 लाख रुपये से अधिक की आपूर्ति हो रही है (जिसमें छूट प्राप्त आपूर्ति भी शामिल है) तो उनको भी पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
(यह जवाब नीरज प्रसाद, कमिश्नर, जीएसटी (इंवेस्टीगेशन), सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)
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