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एसईजेड कानून में बदलाव की तैयारी

एसईजेड एक्ट में बदलाव के मद्देनजर कानून में संशोधन करने के लिए सरकार अगले हफ्ते तक अध्यादेश ला सकती है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 25 Jun 2017 01:44 PM (IST)Updated: Sun, 25 Jun 2017 01:44 PM (IST)
एसईजेड कानून में बदलाव की तैयारी
एसईजेड कानून में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली (पीटीआई)। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) एक्ट में बदलाव की तैयारी है। कानून में संशोधन करने के लिए सरकार अगले हफ्ते तक अध्यादेश ला सकती है। कानून के कुछ प्रावधान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। इन्हें नई टैक्स व्यवस्था के अनुकूल बनाया जाएगा। जीएसटी एक जुलाई से लागू होने जा रहा है।

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सूत्रों ने बताया कि इस बाबत वाणिज्य मंत्रलय काम कर रहा है। एक जुलाई को जीएसटी के रोलआउट से पहले असंगत प्रावधानों को बदलने की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर ड्यूटी ड्रॉबैक के नियमों को ही लें। इसके तहत वस्तुओं के उत्पादन के दौरान निर्यातकों को ड्यूटी में रियायत दी जाती है। इस तरह के नियमों को नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अनुरूप बनाने की जरूरत पड़ेगी।

मौजूदा नियमों के तहत एसईजेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट मिलती है। अधिकृत परिचालनों की खातिर डेवलपमेंट जोन के लिए डेवलपरों को सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है। इसके अलावा डेवलपर्स और उद्यमियों को छूट, ड्रॉबैक और रियायतों से जुड़ी एसईजेड अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करना होगा।


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