सिर्फ दो दिन ही बचे: पैन कार्ड से लिंक करा लें आधार कार्ड, नहीं तो आपको होगी मुश्किल
पैन नंबर से आधार को लिंक कराने के लिए अब बेहद कम समय बचा है
नई दिल्ली (जेएनएन)। पैन नंबर से आधार नंबर को लिंक कराने की समयसीमा को अब सिर्फ दो ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के आदेश के मुताबिक 1 जुलाई से पहले इन दोनों अहम नंबर को लिंक कराना अनिवार्य है। आज हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से पैन नंबर को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बताएंगे साथ ही यह भी बताएंगे कि ऐसा न करने की सूरत में आपको कौन-कौन से बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए पैन नंबर को आधार नंबर से कैसे जोड़ सकते हैं आप....
इस लिंक पर क्लिक करें:
https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html
इस लिंक पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको अपने पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज अपने नाम की सही सही जानकारी दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको एक कैप्चा भरना होगा।
इतनी जानकारियां भरने के बाद आपको ठीक नीचे लिंक आधार का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा।
पैन कार्ड से आधार लिंक होने के बाद एक मैसेज भी आएगा...
लिंक करवाना जरूरी:
केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया था कि लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। ऐसे में जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पैन कार्ड रिजेक्ट होने की सूरत में आप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
जानिए अगर आप पैन नंबर को आधार नंबर से नहीं जोड़ते हैं तो आपको कौन से दो बड़े नुकसान होंगे..
पहला नुकसान: कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड
अगर आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।
दूसरा नुकसान: 1 जुलाई से रुक सकती है आपकी सैलरी
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जुलाई से आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।
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