आरबीआई के खिलाफ एस्सार स्टील की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की
गुजरात के उच्च न्यायालय ने एस्सार स्टील की आरबीआई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है
नई दिल्ली (जेएनएन)। गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की आरबीआई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला कॉर्पोरेट सेक्टर के बैड लोन को वसूलने के लिए बैंकों के प्रयासों को मजबूती दे सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को उच्च न्यायालय ने एस्सार की ओर से इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई रोकने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के मुताबिक कोर्ट ने इससे पहले एस्सार स्टील के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई पर स्टे का आदेश दिया था। कंपनी ने कोर्ट में इस तर्क के साथ याचिका दायर की थी कि वह अभी मौजूदा समय में लोन स्ट्रक्चरिंग में जुटी हुई है। ऐसे में रिजर्व बैंक का सर्कुलर सही नहीं है। कंपनी ने यह भी तर्क दिया था कि उस के साथ बैड लोन के तहत कार्रवाई का सामना करने वाली अन्य 11 कंपनियों के जैसा पेश नहीं आना चाहिए। कंपनी सालाना 20 हजार करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
आरबीआई ने जिन 12 कंपनियों की पहचान की हैं उनमें भूषण स्टील, लैंको, वीडियोकॉन, जेपी ग्रुप, एस्सार, एबीजी शिपयार्ड, पुंज लॉयड, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, अबान होल्डिंग्स, मोनेट इस्पात, प्रयागराज पावर और इरा ग्रुप जैसी नामी कंपनियां शामिल हैं।