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हर कोटे की रेल टिकट हो जीएसटी के दायरे से बाहर: भारतीय रेलवे

रेलवे ने वित्त मंत्रालय से निवेदन किया है कि हर कोटे की टिकटों को जीएसटी के अंतर्गत छूट प्रदान की जाए

By Praveen DwivediEdited By: Published: Tue, 23 May 2017 06:27 PM (IST)Updated: Tue, 23 May 2017 06:27 PM (IST)
हर कोटे की रेल टिकट हो जीएसटी के दायरे से बाहर: भारतीय रेलवे
हर कोटे की रेल टिकट हो जीएसटी के दायरे से बाहर: भारतीय रेलवे

नई दिल्ली (जेएनएन)। रेलवे ने वित्त मंत्रालय से निवेदन किया है कि हर कोटे की टिकटों को जीएसटी के अंतर्गत छूट प्रदान की जाए। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने रेलवे की लोकल और नॉन एसी टिकटों को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखा है। गौरतलब है 18 मई और 19 मई को हुई बैठक में 1200 से अधिक वस्तुओं और 500 से अधिक सेवाओं पर कर की दरें तय की गई हैं।

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भारतीय रेलवे की दलील है कि रेलवे नेशनल ट्रांसपोर्टर है और जीएसटी लागू होने के बाद ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के एसी टिकट के 30 फीसद हिस्से पर ही सेवा कर लगता है। रेलवे के एसी टिकट पर 14 फीसद की दर से सेवाकर लगता है और टिकट पर एक फीसदी उपकर भी लगता है। इस तरह रेलवे के एसी टिकट पर केवल 4.3 फीसद सेवा कर लगता है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद रेलवे के एसी टिकट पर 5 फीसद की दर से टैक्स लगेगा।

सोने पर दो फीसद की दर से विशेष जीएसटी लगाने के पक्ष में सर्राफा कारोबारी

जीएसटी व्यवस्था के तहत सोना और आभूषणों पर कर की दर को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस बहुमूल्य धातु के लिए ऊंची दर तय नहीं करनी चाहिए, अन्यथा क्षेत्र का कारोबार गड़बड़ा सकता है।


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