बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर नहीं होगी जेल, जानिए पूरा मामला
बिहार में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर अब परिक्षार्थियों को जेल नहीं भेजा जायेगा। पुलिस मुख्यालय ने सभी थानेदारों को इस आदेश का पालन करने को कहा है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। अब नकल करते पकड़े जाने पर भी बिहार में पुलिस अवयस्क विद्यार्थियों को जेल नहीं भेज सकेगी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस मुख्यालय ने यह निर्देश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे नकलची परीक्षार्थियों को जुर्माना वसूल कर सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अगर परीक्षार्थी के परिजन जुर्माना नहीं भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश करें।
पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए बाकायदा विस्तृत आदेश जारी कर सभी एसएसपी और एसपी को इसका अनुपालन कराने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि तत्काल सभी थानेदारों को भी इससे अवगत कराएं। यही नहीं पूरी समिति मौजूद नहीं होने की स्थिति में सदस्य के सामने भी पेश करने की छूट दी गई है।
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दरअसल, अवयस्क परीक्षार्थियों के साथ लगातार बढ़ते जुवेनाइल जस्टिस उल्लंघन मामले में अंकुश लगाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। पुलिस मुख्यालय को शिकायत मिली है कि जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) की अनदेखी की जा रही है।
वर्तमान में नकल करते पाए जाने पर दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अगर परीक्षार्थी के परिजन जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पकड़े गए परीक्षार्थी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश है।
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