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मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़ी पब्लिक

मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में आज पुलिस और पब्लिक की भिड़ंत हो गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए हैं। इलाके में तनाव व्याप्त है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 05:03 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 10:25 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़ी पब्लिक
मुजफ्फरपुर में वक्फ की जमीन को लेकर बवाल, पुलिस से भिड़ी पब्लिक

मुजफ्फरपुर [जेएनएन]। वर्षों से चल रहे वक्फ की जमीन के विवाद को लेकर कमरा मोहल्ला में भारी बवाल व तोड़फोड़ हुई। पुलिस और पब्लिक की इस भिड़ंत के बाद फायरिंग, लाठीचार्ज व पथराव में पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए हैं।

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विवाद में मौलाना समेत सौ के करीब उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

विवाद को लेकर गुरुवार से ही तनाव था। आज नमाज के बाद मौलाना समर्थकों ने मोतवल्ली व कई लोगों के घरों में ताला लगा दिया, साथ ही तोड़फोड़ भी करने लगे। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव शुरू कर दिया। दोनों ओर से पथराव के साथ रुक-रुककर फायरिंग शुरू हो गई।

पथराव में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौलाना को भी चोट लगी है। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। एक एक उपद्रवियों की पिटाई की गई है। मौलाना के घर पर जमे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की सूचना पर डीएम व एसएसपी भी पहुंच गए हैं,  अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी नियंत्रित हुई है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है।

2012 से चल रहा है विवाद

वक्फ की जमीन को लेकर 2012 से विवाद चल रहा है। नवाब तकी खां ने 1888 को वक्फ की जमीन की डीड बनवाई जो 1948 में रजिस्टर्ड हुई। वक्फ की जमीन सात बीघा,10 कट्ठा दो धुर है। खेसरा नंबर 776 क, ख, ग, 776/ 1182, 777 क, ख, ग, 806 क, ख, 764 क, ख व 765, 766, 767 है, जिसे 1973-74 के सर्वे में गलत तरीके से अपने नाम करा लिया गया।

इसमें से अधिकतर जमीन को बेच दिया गया है। वहीं, मोतवल्ली सैयद आबिद असगर का कहना है कि वक्फ की जमीन बेचने का आरोप गलत है।                        

वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले का विरोध 

मौलाना व उनके समर्थकों ने पिछले दिनों वक्फ ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसले का विरोध किया। ज्ञात हो कि ट्रिब्यूनल ने मोतवल्ली सैयद आबिद असगर के पक्ष में फैसला दिया। आदेश के बाद शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने जिलाधिकारी व एसएसपी को पत्र लिखा।

पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या सीडब्लयूजेसी नं 2222-15 में 29 जनवरी 2016 को पारित आदेश के आलोक में बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल पटना ने एक मार्च 2017 को वाद संख्या ईवी-1-16 में मो. तकी खां वक्फ स्टेट 62 मोहल्ला कमरा की वक्फ संपत्ति को मौलवी काजिम शबीब की अगुआई में सैयद नजीर हुसैन व सैयद सफदर हुसैन जाफरी व अन्य द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश दिया गया है।आदेश के आलोक में वक्फ की जमीन, मकान, मस्जिद व इमामबाड़ा आदि को अविलंब मुक्त कराया जाए।


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